फतेहपुर। 16 वर्ष की किशोरी के साथ 35 वर्ष के एक युवक ने अगस्त 2016 से सात माह तक दुष्कर्म किया। पीड़िता जब तीन माह की गर्भवती हो गई तो उसका गर्भपात भी करा दिया।
इस दौरान उसकी हालत बिगड़ी तब जाकर पीड़िता के घर वालों को पूरे मामले की जानकारी हुई। पीड़िता के भाई ने गाजीपुर थाने में तहरीर देकर शाह गांव निवासी फिरोज चिकवा के विरुद्ध खिलाफ दर्ज कराई थी।
यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। अपर जिला जज रविकांत मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय के समक्ष 6 गवाह प्रस्तुत किए।
गवाहों के बयानों और साक्ष्यों एवं पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फिरोज चिकवा को न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास और पंद्रह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
खलासी ने ड्राइवर की पत्नी से किया दुष्कर्म, 10 साल की सजा
फतेहपुर। सीतापुर जनपद के गांव मसुरी थाना मछरेहटा निवासी खलासी ने फतेहपुर शहर के निवासी ड्राइवर की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर पति की हत्या करने की धमकी देकर भाग गया।
पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो में विचाराधीन चल रहा था। बुधवार को इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।
सीतापुर जनपद का आदित्य पांडेय ट्रक में खलासी का काम करता था। फतेहपुर शहर के एक ड्राइवर के घर उसका आना-जाना था। 17 मई 2017 को पीड़िता का पति घर से बाहर था।
आदित्य ने वहां पहुंचकर बहाने से पीड़िता को नशीला पदार्थ पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म करके फोटो खींच लिए। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया।
अपर जिला जज अपर्णा त्रिपाठी मामले की सुनवाई कर रही थीं। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोक अभियोजक शिव किशोर ने अदालत के समक्ष साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए।
जिनकी सुनवाई करते हुए अपर जिला जज ने खलासी आदित्य पांडेय को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।