फतेहपुर। विशेष सत्र न्यायालय के जज अनुभव द्विवेदी ने दुष्कर्म के आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को 15 साल की सजा और आर्थिक दंड के रूप में 30 हजार रुपये का जुुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर पांच महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के मोनू खटिक ने गांव की लड़की से जबरन अवैध संबंध बनाए थे। दुष्कर्म से पीड़िता को गर्भ ठहर गया और मोनू परदेश चला गया। पीड़िता ने दवा मंगा कर खाई, जिसके बाद अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी।