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असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का कराया जाए पंजीयन

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फतेहपुर। असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को श्रम योजनाओं से लाभ दिलाने के लिए डीएम अपूर्वा दुबे ने अधिकारियों के साथ बैठक की। श्रमिकों का पंजीयन कराकर योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। इसके लिए श्रम विभाग, नगर पालिका और ग्राम पंचायत के साथ मिलकर काम करें।
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कलक्ट्रेट गांधी सभागार में सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत अंसगठित क्षेत्र में कार्यरत 45 प्रकार के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा दिए जाने को लेकर बैठक हुई। डीएम ने कहा ऐसे कर्मकारों का पंजीयन कराने का अभियान चलाया जाए, जिन्हें ईपीएफ या ईएसआई नहीं मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन होने पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सीएम
दुर्घटना बीमा योजना, सीएम जन आरोग्य योजना से जुड़ जाएंगे और उनके आश्रित भी उक्त योजनाओं के लिए पात्र होंगे। सहायक श्रमायुक्त सुमित कुमार ने कहा कि श्रमिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए पंजीयन कराना होगा। इसके लिए 50 रुपये शुल्क लगेगा। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा चालान के माध्यम से उत्तर प्रदेश असगठित कर्मकार कल्याण निधि में शुल्क जमा किया जा सकता है। इस मौके पर बीएसए संजय कुशवाहा, डीपीआरओ अनिल कुमार त्रिपाठी और ईओ मीरा सिंह मौजूद रहे।
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असंगठित कर्मकारों के पंजीकरण में 45 प्रकार के कर्मकारों लाभ देने का नियम है। इसमें धोबी, दर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कर्मकार, कूड़ा बीनने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटकर सब्जी, फल फूल विक्रेता, चाय व चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ व्यापारी, हमाल व कुली, जनरेटर व लाइट उठाने वाले, गैरेज कर्मकार, परिवहन में लगे कर्मकार, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल व बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, मछुवारा, तांगा व बैल गाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले, भड़भुंजे, पशुपालन व मत्स्य व मुर्गी व बतक पालन में लगे कर्मकार पंजीयन करा सकते हैं।
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