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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

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फतेहपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पाक्सो अधिनियम की विशेष अदालत ने दोषी को 12 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। घटना जाफरगंज थानाक्षेत्र के एक गांव में 11 जनवरी 2016 को घटित हुई थी।
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15 साल की किशोरी स्कूल से लौट रही थी। तभी रास्ते में उसे सहिमलपुर गांव का अजय पांडेय मिला और बहलाकर अपने साथ ले गया। बच्ची जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। दूसरे दिन बच्ची के पिता को उसके स्कूल के अन्य बच्चों ने बताया कि स्कूल से लौटते समय अजय पांडेय नाम का व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया था। पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो किशोरी की बरामदगी हुई।
मेडिकल परीक्षण में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस ने अजय के विरुद्घ दुष्कर्म और अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया और अधिवक्ता जगनायक सचान ने कोर्ट के समक्ष एक के बाद एक आठ गवाह पेश किए।
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मंगलवार को पाक्सो की विशेष अदालत के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सभी गवाहों और पक्षों को सुनने के बाद दोषी संजय पांडेय को 12 साल के सश्रम कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत का फैसला आने के बाद मुल्जिम को जेल भेज दिया गया।
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