एसी की रकम ब्याज के साथ अदा करें
फतेहपुर। जिला उपभोक्ता विवाद फोरम ने एक उपभोक्ता के पक्ष में आदेश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने दुकानदार को एसी की कीमत आठ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने के आदेश दिए हैं।
बिंदकी बस स्टाप निवासी तबस्सुम बेगम ने फोरम में वाद दायर करते हुए बताया कि वर्मा चौराहा पर वीनस इलेक्ट्रानिक के यहां से छह अप्रैल 2012 को एक वीडियोकॉन का एसी खरीदा था। वारंटी अवधि में एसी खराब हो गया। इसकी सूचना देने के बाद भी उपभोक्ता को नया एसी नहीं दिया गया।
इस पर अधिवक्ता के जरिए वाद दायर किया। फोरम की वरिष्ठ सदस्य रेनू केसरवानी व सदस्य शैलेंद्र नाथ उत्तम ने मामले की सुनवाई की। फोरम ने इलेक्ट्रानिक प्रोपराइटर को आदेश दिया कि उपभोक्ता को एसी की कीमत 22019 खराब होने की तिथि से अदायगी की तिथि तक आठ प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ एक माह के अंदर अदा करें। साथ ही पांच हजार रुपये आर्थिक कष्ट के भी दें।
- उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला