फतेहपुर। बिहार के बरौनी से मथुरा जाने वाले इंडियन ऑयल की पाइप लाइन तोड़कर डीजल चोरी करने वाले गैंग के मुख्य आरोपी को स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अविजीत भूषण ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने 10 साल की कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
औंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत खदरा गांव के पास से पाइप लाइन गुजरी है। पाइप लाइन तोड़कर तेल चोरों ने 19 नवंबर 2014 को 600 लीटर चोरी किया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष अजय सेठ ने चोरी में शामिल गैंग को पकड़ा था। गुजरात प्रांत के अहमदाबाद निवासी बंसीलाल शर्मा गैंग का मास्टर माइंड निकाला था। पुलिस ने मास्टरमाइंड को जेल भेजा था। वह पेशे से इंजीनियर भी था। उसके खिलाफ जिले के खागा व अन्य जगहों पर तेल चोरी के मुकदमे दर्ज थे।
कोर्ट ने मंगलवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई की। पेट्रोलियम पदार्थ व सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान में बंसीलाल शर्मा को कोर्ट ने दोषी करार दिया।