फर्रुखाबाद। नाबालिग को बंधक बनाकर अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने युवक को दोषी ठहराया। दोषी को आज सजा सुनाई जाएगी।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने नाबालिग पुत्री को बंधक बनाकर छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वारदात 17 अप्रैल 2019 की शाम सात बजे की थी। महिला की 11 वर्षीय बेटी परचून की दुकान से मार्टिन खरीदने गई थी। लौटते समय रास्ते में मोहल्ला अंबेडकर कॉलोनी निवासी टीटू जाटव ने बेटी को पकड़कर उसके मुंह पर टेप लगा दिया। दोनों हाथ बांध कर उससे छेड़छाड़ की थी। कुछ लोगों को आता देख पास के गड्ढे में डाल कर भाग गया था।
पुलिस ने टीटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद। गवाह व साक्ष्य के आधार पर टीटू को दोषी ठहराया। दोषी को आज सजा सुनाई जाएगी।