फर्रुखाबाद। नशीले इंजेक्शन रखने के मामले में 15 साल बाद सुनवाई पूरी कर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने ग्रामीण को दोषी ठहराया। दोषी को आज सजा सुनाई जाएगी। थाना अमृतपुर के तत्कालीन दरोगा छत्रसाल शिवहरे ने गांव चरिया निवासी संजय पुत्र स्व ओमप्रकाश के खिलाफ मादक पदार्थ रखने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 24 जनवरी 2010 को वो क्षेत्र में गश्त करने के लिए गए थे। गांव करनपुर दत्त के पास बेचें पट्टी तिराहे से संजय को गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक तमंचा व एक डिब्बा मिला, जिसमें वार्ड नोर फाइन नाम के 66 इंजेक्शन व सिरें मिले थे। वह नशे के इंजेक्शन की बिक्री करता था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने संजय को एनडीपीएस एक्ट में दोषी ठहराया। दोषी को आज सजा सुनाई जाएगी।