फर्रुखाबाद। दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राकेश कुमार सिंह ने दोषी युवक कमलेश को उमक्रैद सजा सुनाई। 1.20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मोहम्मदाबाद थाना में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के बाद हत्या की रिपोर्ट अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 30 अक्तूबर 2015 को उसकी नाबालिग बेटी मवेशी चराने के लिए बेवर रोड ईदगाह पर गई थी। खोजबीन के दौरान चौधरी सूबेदार के स्कूल में बेटी का शव मिला था। पुलिस की जांच में मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के गांव शिवाजी नगर कस्बा निवासी कमलेश पाल का नाम प्रकाश में आया। पूछताछ में कमलेश ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
20जेएनडी35: सचिव बने कुलवंत श्योकंद विजयी चिन्ह दिखाते हुए। संवाद