फर्रुखाबाद। गैंगस्टर के मामले में मोहम्मदाबाद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष लल्लू सिंह को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोषी करार देते हुए सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मोहम्मदाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजाराम ने गांव रोहिला निवासी लल्लू सिंह के खिलाफ पांच नवंबर 1995 को गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहाकि लल्लू सिंह अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर भौतिक व आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए हिंसा करवाता है। कोई भी इसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। उसके खिलाफ अलग-अलग धाराओं में कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर लल्लू सिंह को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है।