फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीन कुमार त्यागी ने कोर्ट में उपस्थित न होने पर भाजपा श्रम प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक शैलेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उसके खिलाफ बरेली डिपो की बस में तोड़फोड़ करने का मुकदमा चल रहा है।
आवास विकास कॉलोनी निवासी शैलेंद्र और अन्य के खिलाफ वर्ष 2002 में रोडवेज कालोनी बरेली निवासी बस परिचालक अमरीश कुमार अरोरा ने मारपीट व सरकारी कार्य में बाधा डालने की रिपोर्ट शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
तीन सितंबर 2002 की रात 12:30 बजे हुए विवाद में चालक रामसिंह व परिचालक घायल हो गए थे। मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। आरोपी शैलेंद्र कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। इससे सीजेएम ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।