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मालखाने से बरामद सामग्री न आने से गवाही नहीं हुई पूरी

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फर्रुखाबाद। ठेकेदार शमीम की हत्या के मुकदमे में घटना की एफआईआर लिखने वाले दरोगा की गवाही पूरी हो गई है। शमीम के पास बरामद सामान मालखाने से न आने के कारण पंचनामा भरने वाले दरोगा की गवाही पूरी नहीं हो पाई। अब गवाही 23 नवंबर को होगी। गवाही के दौरान आरोपी अनुपम और बालकिशन जिला जज की अदालत में मौजूद रहे।
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समधन के ठेकेदार शमीम की हत्या के मुकदमे की सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है। इसमें फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी अनुपम दुबे और बालकिशन उर्फ शिशु आरोपी हैं। अनुपम मैनपुरी जेल और शिशु जिला जेल में बंद हैं। दोनों को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। रिपोर्ट लिखने वाले सेवानिवृत्त दरोगा यतेंद्र सिंह और शमीम का पंचनामा भरने वाले दरोगा सय्यद सफीउलहसन जाफरी भी पुलिस सुरक्षा में गवाही के लिए कोर्ट पहुंचे।
जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह ने बताया कि एफआईआर लेखक यतेंद्र सिंह की गवाही पूरी हो गई है। शमीम की हत्या के बाद घटना स्थल से खोखा, कुछ रुपये, पांच व दस का अधजला नोट, चप्पले, रोडवेज बस की अधजली टिकट आदि बरामद हुआ था। माल की फर्द दरोगा सय्यद रफीउलहसन जाफरी ने बनाई थी। उन्होंने ही शव का पंचनामा भरा था। बरामद सामान मालखाने से न आने के कारण जाफरी की गवाही पूरी नहीं हो पाई।
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जिला जज ने 23 नवंबर को मालखाने से पूरा माल कोर्ट में पेश करने का आदेश पुलिस को दिया है। उसी दिन सय्यद रफीउलहसन की गवाही पूरी कराई जाएगी। अन्य गवाहों को भी तलब किया गया है।
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