राशन की कालाबाजारी में पूर्व विधायक के पुत्र पर रिपोर्ट
राजेपुर (फर्रुखाबाद)। पूर्व विधायक के पुत्र के खिलाफ पुलिस ने राशन की काला बाजारी का मुकदमा दर्ज किया है। लगभग चार माह पहले डीएम ने चौपाल में शिकायत मिलने पर कोटा निलंबित किया था। डीएम के आदेश के बाद भी निलंबित कोटेदार ने बचा हुआ राशन व अभिलेख अटैच किए गए कोटेदार को नहीं दिए थे।
थानाक्षेत्र के गांव गांधी निवासी कांग्रेस के पूर्व विधायक स्व. महरम सिंह के पुत्र भानू सिंह के नाम से गांव में सरकारी राशन का कोटा है। वह फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नगलादीना में रहता है। 26 दिसंबर को गांव गांधी में डीएम मानवेंद्र सिंह ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।
इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने अंगूठा लगवाने के बाद कोटेदार भानू सिंह के राशन न वितरण करने की शिकायत की थी। डीएम के आदेश पर कोटा निलंबित कर दिया गया था। गांव गांधी का कोटा महमदपुर गढ़िया के कोटेदार रघुवीर सिंह के पास अटैच कर दिया गया था। निलंबित कोटेदार भानू सिंह को आदेश दिए गए कि अटैच कोटेदार को बचा हुआ राशन व अभिलेख मुहैया करवा दिए जाए।
डीएम के आदेश पर भी बचा हुआ राशन व अभिलेख भानू सिंह ने कोटेदार रघुवीर सिंह को मुहैया नहीं करवाए। ऐसे में मान लिया गया कि निलंबित कोटेदार भानू सिंह ने बचा हुआ राशन काला बाजारी कर बेच दिया। पूर्ति निरीक्षक इंद्रजीत प्रताप सिंह ने रविवार को गांव गांधी के निलंबित कोटेदार भानू सिंह के खिलाफ राशन की कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज कराया है। एसओ देवेंद्र गंगवार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।