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1.18 लाख की बकायेदारी में तत्कालीन सीडीओ को नोटिस

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फर्रुखाबाद। विद्युत वितरण निगम शहरी खंड के एक्सईएन ने 1.18 लाख रुपये बिजली बिल भुगतान न करने पर आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष व जिले के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) डॉ. राजेंद्र पैंसिया के खिलाफ नोटिस जारी किया है। 30 दिन में बिल का भुगतान न करने पर भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूली की जाएगी।
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आगरा विकास प्राधिकारण के उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र पैंसिया फर्रुखाबाद में जनवरी 2021 सीडीओ के पद पर तैनात रहे। सरकारी आवास पर उनके नाम से बिजली कनेक्शन था। तबादला होने पर वह बिल के 1.18 लाख रुपये भुगतान किए बिना चले गए। विद्युत वितरण निगम शहरी खंड से तत्कालीन सीडीओ को बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया।
एक्सईएन आरबी यादव ने बिजली व्यवसाय संख्या (देयों की वसूली) अधिनियम के तहत दोबारा नोटिस जारी किया है। इसमें नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर भुगतान करने के लिए कहा है। अगर बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो तत्कालीन सीडीओ से भू-राजस्व के बकाया की तहर वसूली की जाएगी। एक्सईएन ने बताया कि यह सीडीओ के पूर्व पते पर जारी किया गया है। नोटिस को डीएम के पास भेजा गया है।
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