17 से नामांकन, 29 को मतदान
फर्रुखाबाद। राज्य निर्वाचन आयोग से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। जिले के सभी ब्लॉकों में 17 व 18 अप्रैल को नामांकन और 29 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधान, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत पद के लिए एक ही दिन मतदान होगा। जिले में आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। प्रदेश में चार चरणों में चुनाव होगा। जिले में चौथे चरण यानी 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 27 अप्रैल से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू कर दी जाएगी। 17 और 18 अप्रैल को मतदान होगा। अवकाश के दिन भी निर्वाचन संबंधी कार्य जारी रहेंगे। जिले में 11 लाख 68 हजार 773 मतदाता हैं। यह मतदाता 885 मतदान केंद्रों पर बनाए गए 1961 मतदेय स्थलों पर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।
तीन पदों का नामांकन ब्लॉक मुख्यालय पर
ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के चुनाव की सभी प्रक्रिया ब्लॉक मुख्यालयों पर होंगी। ब्लाक मुख्यालय पर ही नामांकन पत्र मिलेेेंगे और यहीं दाखिल होंगे। चुनाव चिह्न भी ब्लॉक मुख्यालय पर ही मिलेंगे। मतगणना व चुनाव परिणाम की घोषणा भी ब्लाक स्तर ही की जाएगी।
जिला पंचायत सदस्य का नामांकन जिले पर
जिला पंचायत सदस्य पद की चुनाव प्रक्रिया जिला मुख्यालय पर होगी। नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन से लेकर चुनाव चिह्न आवंटन तक जिला मुख्यालय पर होगा। मतगणना ब्लाक मुख्यालयों पर होगी लेकिन परिणाम जिला मुख्यालय पर होगा।
चुनाव कार्यक्रम
नामांकन : 17 व 18 अप्रैल को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक।
नामांकन पत्रों की जांच: 19 व 20 अप्रैल को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक।
नाम वापसी : 21 अप्रैल को सुबह आठ बजे से तीन बजे तक।
चुनाव चिह्न आवंटन - 21 अप्रैल को दोपहर तीन बजे से कार्य समाप्ति तक।
मतदान : 29 अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक।
मतगणना की तिथि - दो मई को सुबह आठ बजे से कार्य समाप्ति तक।
कितने पदों के लिए होगा मतदान
ग्राम प्रधान 594
सदस्य ग्राम पंचायत 7316
सदस्य जिला पंचायत 30
सदस्य क्षेत्र पंचायत 722
ब्लॉक ग्राम पंचायत मतदान केंद बूथ मतदाता
नवाबगंज 64 95 190 112763
शमसाबाद 96 127 263 15722
कायमगंज 87 124 300 180433
बढ़पुर 59 100 214 127460
कमालगंज 118 164 378 223731
मोहम्मदाबाद 89 148 369 219934
राजेपुर 81 127 247 152730
कुल 594 885 1961 11,68,773
29 जोनल और 131 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात
पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जनपद को 29 जोन व 131 सेक्टर में बांटा गया है। सदर तहसील क्षेत्र में 11 जोनल मजिस्ट्रेट व 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट और तहसील कायमगंज क्षेत्र में नौ जोनल व 53 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अमृतपुर तहसील क्षेत्र में 9 जोनल व 34 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट चुनावी गतिविधियों पर नजर रखने के साथ कार्रवाई भी करेंगे।
19 आरओ और178 एआरओ कराएंगे चुनाव
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिए 19 निर्वाचन अधिकारी व 178 सहायक निर्वाचन अधिकारी तैनात किए हैं। इसमें ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान पद पर चुनाव कराने के लिए नौ निर्वाचन अधिकारी बनाए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में एक निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहने के साथ दो रिजर्व में रखे गए हैं।
इनके साथ ही 87 सहायक निर्वाचन अधिकारी तैनात किए गए हैं और नौ रिजर्व में रहेंगे। क्षेत्र पंचायत चुनाव के लिए सात निर्वाचन अधिकारी व 79 सहायक निर्वाचन अधिकारी लगाए गए हैं। दो निर्वाचन व सात सहायक निर्वाचन अधिकारी रिजर्व रखे गए हैं। जिला पंचायत सदस्य पद के चुनाव के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। उनके साथ तीन सहायक निर्वाचन अधिकारी लगाए गए हैं।
आरक्षण में किसी पद पर कोई बदलाव नहीं
फर्रुखाबाद। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी पदों के आरक्षण की अंतिम सूची गुरुवार देर रात जारी कर दी गई। किसी पद पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। सूची रात में ही शासन के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। डीपीआरओ शिवशंकर सिंह ने बताया कि अंतिम सूची विकास भवन गेट पर चस्पा करवा दी गई है। (संवाद)
कोरोना से बचाव के रहेंगे पूरे इंतजाम
फर्रुखाबाद। पंचायत चुनाव में इस बार कोरोना से बचाव के सभी इंतजाम किए जाएंगे। इसके लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
इसके साथ ही साबुन, पानी व सैनिटाइजर की भी व्यवस्था रहेगी।
अपर निर्वाचन आयुक्त वेदप्रकाश शर्मा की ओर से जारी आदेश के अनुसार चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकना व पान मसाला व मादक पदार्थ का सेवन दंडनीय होगा। ब्लाक स्तर पर नोडल स्वास्थ्य अधिकारी कोविड से बचाव के साथ मार्गदर्शन करेंगे।
नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन अधिकारी के कक्ष में साबून, पानी व सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। प्रत्याशी के साथ एक से अधिक व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी। अन्य लोगों को प्रतीक्षा कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया जाएगा। कोरोना संक्रमित नामांकन स्वयं न ले जाकर प्रस्तावक या अन्य व्यक्ति के हाथों दाखिल करा सकेगा।
संक्रमित, गर्भवती, दिव्यांगों की नहीं लगेगी ड्यूटी
अपर निर्वाचन आयुक्त के आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमित, दिव्यांग, गर्भवती व धात्री महिलाओं की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। प्रशिक्षण स्थल थर्मल स्कैनर, साबुन पानी व सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। पोलिंग पार्टियां रवाना करने के दौरान भी कोविड नियमों का पालन जरूरी होगा। मतदान कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर व दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे।
कोरोना संक्रमित आखिरी में डाल सकेंगे वोट
मतदान केंद्रों पर कोविड के बचाव संबंधी आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहने के साथ भीड़ नहीं होने दी जाएगी। कोरोना संक्रमित मतदाताओं को अंतिम दौर में पीठासीन अधिकारी पीपीई किट पहनकर वोट डलवाएंगे। इसके अलावा मतगणना, मतदान सामग्री वितरण में भी कोविड नियमों का पालन किया जाएगा।
कमेटी बनाकर की जाएगी खरीद
कोरोना महामारी के चलते पंचायत चुनाव में बचाव संबंधी सामग्री जिला स्तर पर खरीदी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनेगी। शासनादेश के अनुसार जेम पोर्टल से खरीद करने के आदेश दिए गए हैं। इसमें सैनिटाइजर, हैंडवाश, मास्क व दस्ताने खरीदे जाएंगे।
सरकारी संपत्ति पर नहीं लगा सकेंगे प्रचार सामग्री
फर्रुखाबाद। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार में छह बिंदुओं की आदर्श आचार संहिता में लागू की है। इसमें धार्मिक या जातीय भावनाओं को प्रेरित या ठेस पहुंचाने संबधी चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रचार या निर्वाचन संबंधी कार्य नहीं किए जाएंगे। भवन स्वामी की बिना अनुमति प्रचार सामग्री, झंडा नहीं लगाया जाएगा। सरकारी भवन, सार्वजनिक स्थल पर होर्डिंग, बैनर आदि प्रचार सामग्री लगाने पर रोक रहेगी। चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर व वाहनों की प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रचार सामग्री पर मुद्रक, मुद्रण की संख्या और प्रकाशक का नाम व पता लिखा जाएगा। प्रशासन की बिना अनुमति जुलूस, रैली व सभाओं का आयोजन करने पर भी रोक रहेगी। उम्मीदवार मतदाताओं के लिए वाहन उपलब्ध नहीं कराएंगे।
मतदान के दिन मतदान स्थल से 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार और भीड़ की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र पर मतदाता के अलावा चुनाव अधिकारी व कर्मचारी ही प्रवेश कर सकेंगे। कोई भी सत्ताधारी उम्मीदवार किसी भी शासकीय भवन, स्थान या कर्मचारियों का उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी नई परियोजना व कार्यक्रम की घोषण, वित्तीय स्वीकृति व धनराशि अवमुक्त करने पर भी रोक लगा दी गई है।
नियुक्ति और स्थानांतरण पर भी रोक
आदर्श आचार संहिता के तहत किसी भी सरकारी विभाग में अधिकारी व कर्मचारियों के स्थानांतरण व नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। स्थानांतरण व नियुक्ति के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था व सुरक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी व कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी सभा व आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे। आम सभा को भी चुनावी सभा माना जाएगा। किसी भी परियोजना के नवनिर्माण व शिलान्यास पर भी रोक लगाई गई है।