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Farrukhabad News: हत्या में दोषी दो भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास

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फर्रुखाबाद हत्या में दोषी दो सगे भाइयों सहित तीन को एडीजे अभिनीतम उपाध्याय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पक्कापुल निवासी पप्पू पुत्र लाल बाथम ने भाई की गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 28 मार्च 2003 को वह अपने बड़े भाई अजय, बहन रानी, बहनोई विनोद व साथी मोनू पुत्र भगवान सिंह के साथ कचहरी से तारीख कर टैक्सी से घर लौट रहा था। फर्रुखाबाद बस स्टेशन के पास टैक्सी से उतरने पर सामने से बाइक सवार ग्राटगंज निवासी अजय पुत्र बालक राम सक्सेना, राजू वर्मा, राजू कपूर पुत्र गंगाराम हाथों में दुनाली व एक नाली बंदूक लेकर भाई की हत्या करने के लिए दौड़ पड़े।
जान बचाने के लिए भाई बद्री विशाल डिग्री कॉलेज की तरफ भागा। वहां तीनों ने घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाई को घायल कर दिया। आरोपी धमकी देकर मौके से भाग निकले। घायल अवस्था में भाई को लोहिया ले गए, वहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर अजय,राजू व राज कपूर के खिलाफ हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया।
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सुनवाई कर रहे एडीजे अभिनीतम उपाध्याय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, गवाह व साक्ष्य के आधार पर अजय, राजू व राज कपूर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अजय व राज कपूर को 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जबकि राजू वर्मा को 55 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया है।
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