फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे की सुनवाई कर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी को 15 साल बाद तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। शहर कोतवाली के तत्कालीन कोतवाली प्रभारी प्रताप भान शर्मा ने छह मई 2010 को मोहल्ला खटकपुरा निवासी मोहम्मद फहीम पुत्र जहीर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि गैंग लीडर फहीम का क्षेत्र में भय व्याप्त है। थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।
विवेचक ने विवेचना पूरी कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह ने दलीलें दीं। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।
गवाह और साक्ष्य के आधार पर फहीम को तीन वर्ष की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये बतौर जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।