फर्रुखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ में दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने चार वर्ष की सुजा सुनाई। दोनों दोषियों को 50 हजार रुपये जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। वहीं, एक आरोपी को बरी कर दिया है।
मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने गांव के आदिल, इब्राहिम, समीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 12 सितंबर 2015 को नाबालिग पुत्री शाम को खेत में गई थी। आदिल व इब्राहिम ने किशोरी को पकड़ लिया। छेड़छाड़ कर गन्ने के खेत में खींचकर ले जाने का प्रयास किया। किशोरी के शोर मचाने पर आस पास खेत में काम कर रहे लोग आ गए। उनके ललकारने पर दोनों भाग गए। किशोरी ने घर आकर परिजनों को जानकारी दी। परिजन आदिल के घर पर उलाहना देने गए। आदिल के पिता समीद व परिजन गालीगलौज कर मार पीट करने पर अमादा हो गए। विवेचक ने आदिल, इब्राहिम, समीद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने आदिल व इब्राहिम को दोषी करार किया था। साक्ष्य के अभाव में समीद को दोषमुक्त कर दिया।
बुधवार को न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने आदिल व इब्राहिम को चार वर्ष की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को पचास हजार जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दीं।