फर्रुखाबाद। साढ़े चार वर्ष पहले रंजिश में तिहरे हत्याकांड में गवाह व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एक आरोपी के बाल अपचारी होने के कारण उसकी फाइल अलग की गई है। इस मामले में दोषियों को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी।
कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव गदनपुर देवराजपुर निवासी नरेंद्र कुमार ने गांव के अवनीश, अर्जुन, गिरीश, फतेहगढ़ कोतवाली के गांव नौखंडा निवासी मनोज और एक बाल अपचारी के खिलाफ 21 मार्च 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया भतीजा दुर्वेश 20 नवंबर 2019 को दिल्ली जा रहा था। पड़ोसी अवनीश भतीजे दुर्वेश को बाइक से फर्रुखाबाद छोड़ने के लिए गया था। उसके बाद से भतीजे का पता नहीं चला।
भाभी सुलोचना ने पुत्र दुर्वेश के लापता होने के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर अवनीश, अर्जुन व उसके परिवार के लोगों के खिलाफ दुर्वेश की हत्या की आशंका का मुकदमा दर्ज कराया था।
इसी वजह से अवनीश व उसके परिवार के लोग रंजिश मानने लगे। 20 मार्च 2020 को यह सभी लोग कुल्हाड़ी व अन्य धारदार हथियार लेकर आए और भाई सुरेंद्र, भाभी सुलोचना पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। घर से भागे भतीजे अतुल का पीछा करके उसकी भी धारदार हथियार से हत्या कर दी।
घटना में भाई सुरेंद्र, भाभी सुलोचना व भतीजे अतुल की मौत हो गई। मां तारावती व एक अन्य भतीजा विवेक खुद को बचाने में गंभीर रूप से घायल हो गए। विवेचक ने अवनीश अर्जुन, गिरीश, मनोज व बाल अपचारी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बाल अपचारी की फाइल अलग कर दी गई। अपर जिला सत्र न्यायाधीश शैली रॉय ने तिहरे हत्याकांड में गवाह व साक्ष्य के आधार पर अवनीश, अर्जुन, गिरीश, मनोज को दोषी करार किया है। सजा सुनाने के लिए 27 सितंबर की तिथि नियत की है।