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फाइनेंस कंपनी के पूर्व एजीएम, प्रबंधक समेत तीन पर धोखाधड़ी का मुकदमा

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एक फाइनेंस कंपनी से लोन कराकर खरीदी पिकअप की रकम चुकता करने के छह साल बाद कंपनी ने बकाए का नोटिस भेज दिया। इससे परेशान होकर पीड़ित ने कंपनी के पूर्व एजीएम, शाखा प्रबंधक समेत तीन लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है।
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मऊदरवाजा थाने के गांव बऊ निवासी महेंद्र सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर शहर कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में कहा कि उन्होंने आवास विकास स्थित श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से एक पिकअप गाड़ी फाइनेंस कराई थी।
इसकी पूरी धनराशि 26 जुलाई 2013 को अदा कर दी। उसके पांच माह बाद तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने उन्हें नोड्यूज भी जारी कर दिया था। मगर मार्च 2019 में कंपनी ने वकील के माध्यम से नोटिस भेजकर एक गाड़ी का गारंटर बताया जो प्रदीप कुमार सिंह पुत्र अजय पाल सिंह निवासी पुरानी बस्ती देवपुरा मैनपुरी के नाम है।
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उसके कागजात अधिवक्ता ने 10 अगस्त 2019 को उपलब्ध कराए जबकि मेरे कागजात श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी आवास विकास के तत्कालीन प्रबंधक के पास थे।
मुकदमे में कहा कि उन्हीं कागजों के माध्यम से फाइनेंस कंपनी के सहायक महाप्रबंधक, सिटी सेंटर द माल कानपुर नगर, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, फाइनेंस कंपनी आवास विकास एवं प्रदीप कुमार ने कागजों का दुरुपयोग किया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
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