फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यूपी कोल्ड स्टोरेज के मालिक समेत चार लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मारपीट के मुकदमे में यह आरोपी हैं। कोर्ट में उपस्थित न होने के कारण जिरह नहीं हो पा रही है।
बेंगलुरु के शोभा मैगनोलिया अपार्टमेंट फ्लैट नंबर बी-52 बनर गट्टा रोड निवासी रायबिंदर ने ठंडी सड़क स्थित द यूपी कोल्ड स्टोरेज के मालिक अशोक कुमार, इनके भाई मनोज कुमार, मोहल्ला राजीव गांधी नगर निवासी रजनीश उर्फ बलजीत और पुष्पेंद्र उर्फ मुल्लू के खिलाफ फरवरी 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि वह कोल्ड स्टोरेज का 11 प्रतिशत का हिस्सेदार है।
अशोक कुमार और मनोज कुमार ने कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया। बिना नवीनीकरण के आलू का भंडारण किया जाता है। 21 फरवरी 2020 को आलू भंडारण का विरोध किया तो अशोक कुमार और मनोज कुमार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट की और धमकी
दी। विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे में आरोपियों की ओर से जिरह होनी है। आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। पीड़ित के अधिवक्ता राजेश कुमार तिवारी ने आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। सुनवाई के बाद सीजेएम ने चारों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख 20 मई लगाई गई है।