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मारपीट में दो भाइयों को छह माह की सजा

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फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने मारपीट के मुकदमे के आरोपी चार भाइयों में से दो को दोषी करार दिया है। दोषसिद्ध आरोपियों को छह-छह माह की सजा सुनाई है। दो भाइयों को आरोप सिद्ध न होने पर दोषमुक्त कर दिया गया है।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला बजरिया सालिगराम निवासी गोविंद वर्मा 26 मई 2010 को रात करीब आठ बजे दरवाजे के पास पिता रामऔतार वर्मा व मोहल्ले के लालाराम, लाला के साथ बैठे थे। वहां पर मोहल्ले के कुंदन व उनके भाई आए और शराब के लिए रुपये मांगने लगे।


गोविंद ने रुपये देने से इनकार कर दिया। इसको लेकर कुंदन व उसके भाइयों ने गाली देनी शुरू कर दी। विरोध करने पर सभी लोग चले गए। कुछ देर बाद कुंदन उसके भाई सौरभ, गौरव व अखिलेश लाठी-डंडा और असलहे लेकर आए और गोविंद व उसके परिवार वालों से मारपीट करने लगे।
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आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लाठी-डंडों से पीट कर गाविंद और उसके परिवार वालों को घायल कर दिया। पीड़ित गोविंद ने कुंदन, उसके भाई सौरभ, गौरव व अखिलेश के खिलाफ मारपीट व जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई।


पुलिस ने जांच कर चारों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे के सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह ने दलीले पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी गौरव व अखिलेश को मारपीट के आरोप में दोषी पाकर छह माह की सजा सुनाई है। आरोपी कुंदन व सौरभ को आरोप सिद्ध न होने पर मुकदमे से दोषमुक्त कर दिया है।
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मारपीट में दो भाइयों को छह माह की सजा

दो भाइयों को आरोप सिद्ध न होने पर किया गया दोषमुक्त
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