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सार्वजनिक जगह पर शराब पीने वाले जाएंगे जेल

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अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद।
भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग मचाना अब महंगा पड़ेगा। पुलिस ऐसे नशेड़ियों को पकड़कर हवालात की हवा खिलाएगी। इसके लिए गृह विभाग ने पुलिस महकमे को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं शराब ठेकों पर दारू पीकर उत्पात मचाने वालों पर भी शिकंजा कसेगा।


जनपद में इटावा-बरेली हाईवे समेत राजमार्ग से पांच सौ मीटर की दूरी पर खुली शराब की दुकानें बंद कराई जा चुकी हैं। अब शिकायतें मिल रही हैं कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में नशेड़ी भीड़भाड़ वाले इलाके में खुलेआम बैठकर शराब पीते हैं। नशे में टुन्न होने पर राहगीरों के साथ अभद्रता करते हैं। आपस में भी बातचीत के दौरान अश्लील शब्दों व भाषाशैली का इस्तेमाल करते हैं। इस पर शासन ने नाराजगी जताई है। शासन के गृह अनुभाग के सचिव भगवान स्वरूप ने पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर सार्वजनिक स्थान पर शराब बेंचने व पीने पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
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पुलिस अधीक्षक दयानंद मिश्रा का कहना है कि शासन के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। कोतवाली, थाना व चौकी पुलिस को गश्त व छापेमारी के दौरान इस ओर नजर रखने को कहा गया है। इस तरह की शिकायतें आने पर उन्हें गंभीरता से लेकर फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। जिला मुख्यालय पर होने वाली अपराध समीक्षा बैठक के दौरान भी इस मसले पर चर्चा करेंगे।
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शराब खरीदने के बाद ठेके के बाहर व आसपास खुलेआम शराब पीने वालों को रोकने के लिए आबकारी विभाग भी पहल करेगा। शराब ठेकों पर बोर्ड में इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि खरीदार शराब सार्वजनिक स्थानों पर न पिएं। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग के दौरान जो नशे में धुत व हंगामा करते मिलेगा उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 (1) के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी, आठ दिनों की जेल या फिर जेल व जुर्माना दोनों कार्रवाई हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 290 व 510 के तहत भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस धारा में 24 घंटे से अधिक कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।


-गृह विभाग ने पुलिस विभाग को सौंपी जिम्मेदारी
- नशेड़ियों को बिना वारंट के पकड़ेगी पुलिस
- आबकारी विभाग को भी सौंपी जिम्मेदारी
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