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पाक्सो में युवक को आठ साल की सजा

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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम शंकर ने किशोरी को ले जाने, धमकाने व पाक्सो एक्ट के मामले में युवक को दोषी पाकर आठ साल की सजा सुनाई है। 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की 50 फीसदी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
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मैनपुरी के थाना बिछवां के गांव नगला इमिलिया निवासी कुलदीप उर्फ उदयवीर सिंह चार अगस्त 2016 को कार से फतेहगढ़ के एक गांव में स्थित दोस्त की ससुराल आया था। वह दोस्त की 14 वर्षीय साली को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया।
परिजनों ने तलाश शुरू की तो गांव के लोगों ने किशोरी को ले जाने की जानकारी दी। काफी दिन बाद दामाद की मदद से कुलदीप उर्फ उदयवीर के चंगुल से परिजन किशोरी को छुड़ा पाए। मां ने कुलदीप उर्फ उदयवीर के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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पुलिस ने जांच कर मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार, विकास कटियार, अनुज कटियार ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने कुलदीप उर्फ उदयवीर को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया।
बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फर्रुखाबाद को प्रतिकर निर्धारित करने का आदेश दिया है। यह रिपोर्ट डीएम को भेजी जाएगी। डीएम पीड़िता के प्रतिकर व पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत प्रतिकर की धनराशि का भुगतान कराएंगे।
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