फर्रुखाबाद। विशेष अदालत ईसी एक्ट के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने दहेज हत्या के मुकदमे में दोषसिद्ध पति को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 24 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है।
कंपिल क्षेत्र के गांव पहाड़पुर निवासी सोमवीर की शादी 27 मई 1994 को दिल्ली सिंह की पुत्री बच्चन देवी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुरालीजन बच्चन देवी को प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर 10 जुलाई 1996 को पति व अन्य ससुरालीजनों ने बच्चन देवी की लाठी-डंडों से पीटकर जहर खिला दिया। 11 जुलाई को बच्चन देवी की मौत हो गई।
पिता दिल्ली सिंह ने बेटी के पति सोमवीर, ससुर प्रेम सिंह, सास गुलह, श्याम बहादुर, नीतू, ओमवीर और वेदपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी प्रेम सिंह, श्याम बहादुर, नीतू की मौत हो गई। अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चला।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी ओमवीर, गुलह और वेदपाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। पति सोमवीर को दहेज हत्या में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।