कायमगंज। बिना लाइसेंस नवीनीकरण के आलू भंडारण करने एवं बगैर फायर एनओसी के कोल्ड स्टोर संचालन पर आलू एवं शाकभाजी अधिकारी ने कोल्ड स्टोरेज स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी राघवेंद्र ने कायमगंज कोल्ड स्टोरेज के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए पत्रावली कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही कहा गया था कि बिना लाइसेंस नवीनीकरण किए बिना कोल्ड स्टोरेज में आलू भंडारित न किया जाए। कोल्ड संचालक ने अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाणपत्र अभी तक जमा नहीं किया। जिसके चलते लाइसेंस नवीनीकरण नहीं हो सका है।
प्रभारी निरीक्षक रामअवतार ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया है। (संवाद)