फर्रुखाबाद। तत्कालीन तहसीलदार कायमगंज, सब रजिस्ट्रार सहित पांच के खिलाफ महिला ने सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की है। इसमें धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा कराने का आरोप लगाया है।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव पुरौरी निवासी पूनम ने सीजेएम कोर्ट में तत्कालीन तहसीलदार कायमगंज, सबरजिस्ट्रार, गांव पुरौरी निवासी रवेंद्र सिंह, गांव हथवाया निवासी अर्जुन सिंह, एक अज्ञात के खिलाफ अर्जी दायर की है। इसमें बताया कि 29 नवंबर 2011 को देवर धीरज से खेत 45 हजार रुपये में खरीद लिया था। 15 अक्तूबर 2012 को दाखिल खारिज भी हो गया। इसके बाद से वह कादरीगेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला बढ़पुर में रहने लगी।
देवर धीरज भी बाहर काम करने चला गया। कुछ समय पहले गांव के रवेंद्र सिंह खेत पर कब्जा करने पहुंचे। विरोध करने पर रवेंद्र ने बताया कि धीरज ने खेत का उसके नाम पर बैनामा कर दिया है। जानकारी करने पर पता चला कि धीरज के स्थान पर किसी और व्यक्ति को खड़ा करके जमीन का बैनामा कर दिया गया।
आरोप लगाया कि तहसीलदार ने मोटी रकम लेकर दाखिल खारिज भी कर दिया। इस मामले में रवेंद्र सिंह ने कोर्ट के आदेश पर कंपिल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। इस मामले में एसपी सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर भी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने इस मामले में कंपिल एसओ से आख्या मांगी है।