फर्रुखाबाद। आलू भंडारण के लिए बिना अनुमति अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराने व मानक पूर्ण होने के संबंध में प्रमाणपत्र न देने पर दो शीतगृह मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। इनमें आलू भंडारण पर रोक लगा दी गई है।
आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी आरएन वर्मा ने कमालगंज स्थित अम्माजी कोल्ड स्टोरेज को जारी नोटिस में कहा कि बिना अनुमति अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। विभाग से बिना अनुमति लिए निर्माण कराने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं कमालगंज के रशीद कोल्ड स्टोरेज एंड एलाइड इंडस्ट्रीज को जारी नोटिस में कहा कि अतिरिक्त कक्ष के लाइसेंस में नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाणपत्र न होने की आपत्ति लगाई गई थी। तीन दिन के अंदर आनलाइन आवेदन कर आपत्ति का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही लाइसेंस जारी न होने तक आलू भंडारण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।