फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने 23 वर्ष पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में मेरापुर थाना क्षेत्र के ग्राम नदौरा निवासी दिनेश कुमार को दोषी करार दिया है। दोष सिद्धि के बाद न्यायालय ने उसके जमानत बंधपत्र निरस्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेजने का आदेश दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
मेरापुर थाना पुलिस ने 17 मार्च 2002 को दिनेश कुमार और उसके भाई अशोक कुमार के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी मुकेश कुमार त्यागी की ओर से तैयार गैंगचार्ट में आरोप लगाया गया था कि दोनों भाई संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल पैदा करते थे तथा हिंसा व धमकी के बल पर अनुचित आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। गैंगचार्ट में दिनेश कुमार के विरुद्ध हत्या के प्रयास, डकैती और अन्य गंभीर धाराओं के कई मुकदमे भी दर्ज होने का उल्लेख किया गया था।
सुनवाई के दौरान सह-अभियुक्त अशोक कुमार की मृत्यु हो जाने पर वर्ष 2010 में उसके विरुद्ध कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी। अभियोजन की ओर से चार गवाहों के बयान और गैंगचार्ट सहित दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। वहीं बचाव पक्ष ने मुकदमे को राजनीतिक रंजिश का परिणाम बताते हुए आरोपों से इन्कार किया। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते दिनेश कुमार को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी ठहराया।