अयोध्या। जानलेवा हमला के एक मामले में अदालत ने तीन लोगों को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 21 हजार रुपये जुर्माना भी हुआ है।
फैसला अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय शैलेंद्र सिंह यादव की अदालत से हुआ। जुर्माने की धनराशि में से आधी वादी मुकदमा को बतौर प्रति कर देने का आदेश भी हुआ है।
एडीजीसी कौशल कुमार चतुर्वेदी व श्रीधर मिश्रा ने बताया कि घटना 19 जून 2012 की है। वादी मुकदमा मोहम्मद मुस्ताक निवासी धौला शाह की तकिया थाना कोतवाली रुदौली अपने भतीजे मोहम्मद हसीब के साथ बाइक से जा रहा था।
उसी के गांव के निवासी जलालुद्दीन उर्फ गुड्डू, अहमद हुसैन उर्फ मुन्ना व मोहम्मद शाहिद ने रंजिश के चलते अपनी एसयूवी से उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
दोनों सड़क पर गिर गए तो उपरोक्त सभी लोगों ने गाड़ी से से कुचलने का प्रयास किया। रफीक व मोहम्मद बुनियाद के आने पर सभी लोग भाग गए। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को जानलेवा हमला का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।