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बैंक अधिकारी सुसाइड मामले में व्यवसायी को मिली जमानत

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अयोध्या। पंजाब नेशनल बैंक की सर्किल हेड ऑफिस में कार्यरत बैंक अधिकारी श्रद्धा गुप्ता सुसाइड केस में कोर्ट ने शहर के व्यवसायी अतुल सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला जज वीर नायक सिंह की अदालत से मंगलवार को हुआ।
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फौजदारी के अधिवक्ता सईद खान ने बताया कि घटना 30 अक्तूबर 2021 की है। मृतका के पिता राजकुमार गुप्ता ने तहरीर लिखाई थी कि उसकी पुत्री श्रद्धा गुप्ता पंजाब नेशनल बैंक सर्किल ऑफिस में स्केल वन अधिकारी के रूप में कार्यरत थी।
शहर के खवासपुरा मोहल्ले में विष्णु अग्रवाल के घर में किराए पर रहती थी। उसने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बताया था कि उसकी बेटी की शादी विवेक गुप्ता निवासी उतरौला से तय हुई थी।
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कुछ दिन बाद बेटी ने उसे बताया कि विवेक की आदतें ठीक नहीं हैं, वह शादी नहीं करेगी। बेटी की मर्जी से विवाह टूट गया। इसके बाद विवेक तमाम तरीके से उसकी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था।
जिसके बारे में उसकी बेटी ने उसे घर वालों को बताया था। उसकी आत्महत्या के बाद पुलिस ने बेटी की डायरी व सुसाइड नोट बरामद किया था। सुसाइड नोट में श्रद्धा ने विवेक गुप्ता, पूर्व एसएसपी आशीष तिवारी व अनिल रावत को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था।
कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि न तो उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में है और न ही मृतका द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में उसका नाम है। शहर के पूर्व एसएसपी आशीष तिवारी भी इसमें नामजद आरोपी हैं।
उनको बचाने के लिए असत्य आधारों पर इस मामले में व्यवसायी अतुल सिंह को सम्मिलित कर दिया गया। पुलिस ने पूरी विवेचना में नामजद तीनों आरोपियों को न तो गिरफ्तार किया और न ही उनसे कोई पूछताछ की।
बल्कि विवेचक ने अपने अफसर को बचाने के लिए एक नई कहानी गढ़ी और शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी को मात्र काल डिटेल के आधार पर मुलजिम बना दिया। अतुल सिंह शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं।
उनकी पांच फर्म है और पंजाब नेशनल बैंक में खाता धारक हैं प्रतिदिन उनका लाखों में लेनदेन होता है। इसके लिए अधिकारियों से फोन पर बात करते रहते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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