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डबल मर्डर केस में दोनों शूटर व मुख्य आरोपी दोषी करार

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गोसाईंगंज कस्बे में सर्राफ बंधुओं की हत्या का मामला, सजा पर सुनवाई कल
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फैजाबाद। गोसाईंगंज कस्बे के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने दोनों शूटरों व हत्या के मुख्य षड्यंत्रकारी को दोषी पाया है। बलरामपुर जेल से पेशी पर लाए गए आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया ह्रै।

बस्ती जेल में बंद आदित्य उर्फ रिंकू के कोर्ट में मौजूद नहीं होने से सजा के बिंदु पर सुनवाई 18 सितंबर को होगी। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट के जज हरिनाथ पांडेय की अदालत से हुआ।
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कोर्ट ने वीर विक्रम सिंह उर्फ मिंटू, अनुज कुमार वर्मा, सुमित कुमार तिवारी व चुनमुन उर्फ अभिजीत को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया है।

अधिवक्ता विद्या पांडेय व विकास त्रिपाठी ने बताया कि, तीन अगस्त 2011 को गोसाईंगंज कस्बे के सराफा सर्राफा व्यवसायी सगे भाई राजेश कुमार जायसवाल व रमेश कुमार जायसवाल मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे।

कस्बे के रामबली नेशनल इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी। मृतकों के पिता जगदंबा प्रसाद जायसवाल की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।

विवेचना के दौरान पुलिस ने वीर विक्रम सिंह निवासी देवगढ़ थाना महराजगंज, अनुज कुमार वर्मा काजीपुर गाड़र थाना गोसाईंगंज, सुमित कुमार तिवारी निवासी धनीराम का पुरवा थाना कोतवाली नगर, चुनमुन उर्फ अभिजीत, चंद्रशेखर उर्फ शेखर जायसवाल निवासी कस्बा गोसाईंगंज, अर्जुन सिंह निवासी चाचिकपुर थाना अहिरौली अंबेडकरनगर, आदित्य सिंह उर्फ रिंकू सिंह व सतीश सिंह उर्फ बंटी को आरोपी बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की थी।
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आरोपी आदित्य उर्फ रिंकू सिंह इस समय बस्ती व सतीश सिंह उर्फ बंटी सिंह बलरामपुर जेल में बंद हैं। ये दोनों घटना के समय से ही जेल में बंद हैं। पुलिस ने दाखिल आरोपपत्र में आपसी रंजिश की वजह से शेखर जायसवाल द्वारा अपने भतीजे चुनमुन के साथ मिलकर सुपारी किलर आदित्य सिंह व सतीश सिंह द्वारा हत्या कराने का हवाला दिया था।

कोर्ट ने सुनवाई के बाद शूटर सतीश व आदित्य और घटना का मुख्य सूत्रधार शेखर उर्फ चंद्रशेखर जायसवाल को हत्या व आपराधिक षड्यंत्र का दोषी पाया है।
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