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Etawah News: मादक पदार्थ मामले में दो को 10-10 साल की कैद

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इटावा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा ने तीन साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट को जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

थाना बसरेहर पुलिस 10 मई 2023 को गस्त कर रहे थे। इस दौरान सूचना मिलने पर एसओ ने पुलिस टीम के साथ एक कंटेनर को रोककर तलाशी ली तो कंटेनर से गांजा बरामद करके पुलिस ने चालक व हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपने नाम मलखान सिंह उर्फ बॉबी निवासी विलावा, थाना अजीतमल, औरैया व दूसरे ने अपना नाम श्याम सिंह निवासी झोपड़ पट्टी नहर पटरी नौबस्ता कानपुर नगर बताया।
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उन्होंने बताया कि वह गांजा को ओडिशा व छत्तीसगढ़ से सस्ते दामों पर लाकर यहां बेचते हैं। पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था। पुलिस ने छानबीन के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मलखान उर्फ बॉबी व श्याम सिंह को दोषी पाते हुए 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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