-कोर्ट ने तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती अशोक कुमार दुबे ने चार साल पुराने बाइक व मोबाइल लूट के मामले में दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना बकेवर निवासी सौरभ यादव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया कि उसके भाई 23 अगस्त को बाइक से आ रहे थे तभी रास्ते में लुटेरों ने मारपीट कर उसके पास से बाइक व मोबाइल लूट लिए थे। तहरीर के आधार पर पुलिस ने लूट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। छानबीन के बाद अभिषेक यादव उर्फ टाइगर, कपिल यादव उर्फ गइया, शिवम कश्यप व रघुनंदन उर्फ रघु निवासी श्याम नगर नई मंडी के नाम प्रकाश में आए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। उनके पास से लूटी गई बाइक व मोबाइल भी बरामद हुआ था। पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर रघुनंदन को दोषी पाते हुए तीन साल की कैद व तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया।