इटावा। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो प्रशांत कुमार सिंह ने सोलह साल पुराने एक आर्म्स एक्ट मुकदमे में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई और 500 रुपये जुर्माना लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि 26 अगस्त 2006 को चकरनगर थाना प्रभारी राजदेव ने चेकिंग के दौरान डिभौली तिराहे पर लवेदी थाना क्षेत्र के पीपरीपुरा घार निवासी धर्मेंद्र उर्फ राजू को पकड़ा था। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए थे। विवेचक ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या दो प्रशांत कुमार सिंह ने की। अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया।
आज से कोर्ट दस बजे से खुलेगा
इटावा। डिस्ट्रिक बार एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी राम सरन सिंह यादव ने बताया कि एक जुलाई से कोर्ट का समय सुबह दस बजे से चार बजे तक खुलेगी। डीबीए अध्यक्ष अनिल गौर व महामंत्री देवेंद्र पाल सिंह ने सभी अधिवक्ताओं व वादकारियों ने एक जुलाई से समय से कोर्ट आने की अपील की है। (संवाद)