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महिला से मारपीट में एक को एक साल की सजा

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इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशीष पांडे ने महिला के साथ मारपीट के तेईस साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला सुनाया। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देकर एक साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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सहायक अभियोजन अधिकारी प्रभात श्रीवास्तव ने बताया कि जसवंतनगर थाना क्षेत्र के गांव अजनौरा निवासी दर्शना देवी चार अगस्त 1998 को घर पर थीं। उसकी बकरी पड़ोसी जसराम के घर में चली गई। जसराम ने दर्शना के साथ गाली गलौज और मारपीट की थी। इसमें दर्शना को चोटें आईं थीं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर घायल का डाक्टरी परीक्षण कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने जसराम के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने कहा कि बकरी के घर में घुस जाने को लेकर महिला के साथ मारपीट की गई। अभियुक्त को यदि परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका हौसला बढे़गा और भविष्य में इस तरह के अपराध करने की संभावना है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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