इटावा। कोरोना संक्रमण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। पहले दिन कर्फ्यू का कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन आगे सख्ती बरतने की संभावना है।
कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं एवं मालवाहक वाहनों, एंबुलेंस आदि को आने जाने की अनुमति होगी। कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आईडी पर आने-जाने की अनुमति होगी।
बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक किया जाएगा। डीएम श्रुति सिंह ने कहा कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। शापिंग मॉल/सुपर मार्केट मे बिना मास्क विचरण न करें।
निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है। कोविड संक्रमण के दृष्टिगत गांव एवं शहरी वार्डों में निगरानी समिति को दोबारा एक्टिव किया जाएगा।
बताया कि शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अतिथियों की मौजूदगी के साथ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड -19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
सभी आयोजक ऐसे कार्यक्रमों की सूचना अनिवार्य रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस को लिखित रूप से उपलब्ध कराएंगे। कहा कि विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा। रेलवे एवं बस स्टेशनों पर एंटीजन टेस्टिंग की प्रभावी व्यवस्था रहेगी। जनपद में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड कंट्रोल सेक्टर के माध्यम से प्रभावी रूप से ट्रैक, टेस्ट, ट्रीटमेंट की कार्यवाही होगी।