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नमूनें फेल होने पर 2.30 लाख का व्यापारियों पर जुर्माना

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इटावा। जांच में खाद्य पदार्थों के सैंपल मानक के अनुरूप न मिलने पर एडीएम जय प्रकाश ने दुकानदारों पर 2.30 लाख का जुर्माना लगाया है।
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अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग एडी पांडेय ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी कलामुद्दीन की अगुवाई में टीम ने शहर कोतवाली क्षेत्र के ब्राउन गंज स्थित नील कमल ट्रेडर्स से तेल का नमूना लिया गया था। जांच में नमूना फेल होने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया।
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इसी क्रम में कुलदीप कुमार व श्यामलाल की दुकान का तेल नमूना मानक के अनुरूप न पाए पर 30 हजार, गांधी नगर के अजय श्रीवास्तव के यहां पानी पाउच का नमूना फेल होने पर 50 हजार, बसरेहर के नाथूराम पोरवाल की दुकान की बूंदी पर 25 हजार, रमाइन भरथना के संतोष कुमार का खोवा फेल आने पर 50 हजार, भरथना के प्रभात कुमार के तेल नमूना फेल होने पर 10 हजार व सचिन कुमार गुप्ता की सेमई का नमूना फेल होने पर 30 हजार का जुर्माना सहित 2.30 लाख जुर्माना की सजाएं सुनाई हैं।
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