इटावा। जिलाधिकारी जेबी सिंह ने संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियों के बारे में निर्देश जारी किए हैं। ऐसे स्थान जहां संक्रमण के केस निकलने की आशंका हो, उन्हें बफर जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा। बफर जोन के अंदर भी आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी स्कूल, कालेज, शैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। आनलाइन/दूरस्थ शिक्षा की अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी। सिनेमा हाल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हाल अथवा इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। योग संस्थान और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम जहां भी हों वहां स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकाल का पालन अनिवार्य होगा।