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वाहन लुटेरे को सात साल की कैद

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इटावा। मैनपुरी जिले के एक वाहन लुटेरे को कोर्ट ने गुरुवार को तीन अलग अलग मामलों में सात साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। कोर्ट ने तीनों मुकदमों में उस पर 35 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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तीनों मुकदमों में राज्य की ओर से पैरवीकर्ता विशेष शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बताया कि कोर्ट से दोषसिद्ध बंटी जाटव पुत्र अशोक कुमार मूल रूप से मैनपुरी जिले के कुरावली थाना क्षेत्र के कूकामई गांव का रहने वाला है। उसका हाल निवास एटा जिले के कोतवाली क्षेत्र के तहत श्यामनगर (तालाब के पास) है।
इकदिल थाने में बिहार प्रांत के बांका जिले के गांव भंगा निवासी कृष्ण कुमार पंडित पुत्र गोविंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 अगस्त 2014 को वह गाड़ी में कद्दू लादकर कानपुर से मथुरा ले जा रहा था। थाना क्षेत्र के रेलवे ओवरब्रिज के आगे एक कैंटर गाड़ी ने ओवरटेक कर उसकी गाड़ी रोक ली। कैंटर सवार 3-4 बदमाशों ने उसे गाड़ी से नीचे खींच लिया। हाथ-पैर व आंखों पर पट्टी बांधकर चौपला चौकी के पास खेतों में डालकर उसकी गाड़ी ले गए।
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इसके अलावा इकदिल थाना में ही जौनपुर जिले के बक्सा थाना के बाबूपुर लखनऊआ बाजार निवासी मेहराज पुत्र फरियाद ने 30 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भरथना रोड स्थित गैस प्लांट से पहले थाना क्षेत्र में बंटी यादव, दीपक यादव, गौरव चौहार, नीरज यादव ने सब्जीमंडी सिरसागंज से जौनपुर के शाहगंज ले जाते समय ट्रक समेत उसमें लदे आलू के 525 पैकेट लूट लिए। बोलेरो गाड़ी से उसके ट्रक को ओवरटेक कर रुकवा लिया। उसे व ट्रक हेल्पर रफी को नीचे उतारकर पीटा और बोलेरो में डाल लिया।
इसी थाना में एक अन्य रिपोर्ट आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना के फरीदाबाद निवासी राममिलन यादव पुत्र चैनाजीत ने दर्ज कराई थी कि 31 अक्तूबर 2014 की शाम को आगरा के शक्ति कोल्ड स्टोर से 511 पैकेट आलू ट्रक में लदवाकर आजमगढ़ जा रहे थे। थाना क्षेत्र के पक्काबाग के पास बोलेरो सवार लुटेरों ट्रक रुकवा लिया। ट्रक चालक राजकुमार यादव व उसकी मारपीट कर हाथ पैर बांध के केबिन में नीचे डाल लिया। बाद में भरथना से आगे बाहरपुरा स्थित टूटी पुलिस के पास धान के खेत में फेंक गए और ट्रक लूट ले गए।
थाना पुलिस ने उक्त बंटी जाटव के खिलाफ तीनों मामलों में लूट की धारा 394 समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर कोर्ट में उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। तीनों मुकदमों की सुनवाई दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम के विशेष न्यायालय मेें चली। न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर बंटी जाटव को दोषी पाया। उन्होंने गुरुवार को तीनों मुकदमों में सात-सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। विभिन्न धाराओं में कुल 35 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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