एटा। चोरी के मामले में न्यायालय ने दोषी राहुल उर्फ कालिया को दो साल छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव बनियान निवासी राहुल उर्फ कालिया पुत्र राकेश के खिलाफ तीन नवंबर 2017 को जलेसर थाने में चोरी और चोरी का माल रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर साक्ष्य के साथ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में साक्ष्य के आधार पर पैरवी की। 29 अक्तूबर को एसीजेएम-18 न्यायालय ने दोषी राहुल उर्फ कालिया को दो साल छह महीने के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
चोरी की साजिश में दोषी को साढ़े चार महीने की सजा
एटा। चोरी की साजिश रचने के मामले में सीजेएम न्यायालय ने दोषी को चार माह 15 दिन के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया।
कोतवाली नगर क्षेत्र की नई बस्ती निवासी चिंकी उर्फ लकेश के खिलाफ 30 नवंबर 2004 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर एक फरवरी 2005 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा के प्रयासों के बाद 29 अक्तूबर को सीजेएम न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद