एटा। रिजोर थाना क्षेत्र में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म की घटना हुई। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट सारिका गोयल ने करीब दो साल में ही सुनवाई पूरी कर बुधवार को फैसला दिया। प्रेमपाल व योगेश निवासी गांव दत्तपुर थाना सकीट को 20 साल के कारावास व 65-65 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।
थाना रिजोर में किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 15 मार्च 2022 को उसकी नाबालिग पुत्री को गांव के आरोपी भगा ले गए। काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिली है। पुत्री मोबाइल फोन साथ लेकर गई थी, जो स्विच ऑफ आ रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी को तलाश लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। किशोरी के बयान दर्ज कराने के बाद माता-पिता की सुपुर्दगी में दे दिया गया।
पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस पर अदालत ने काफी तेजी से सुनवाई की। बचाव पक्ष आरोपों को गलत साबित नहीं कर पाया। दोनों युवक दोषी पाए गए। इस पर उन्हें 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।