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रामेश्वर यादव के जमानत प्रार्थनापत्र पर नहीं हुई सुनवाई, लगी तारीख

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एटा। जेल में निरुद्ध सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जमानत के लिए सोमवार को अधिवक्ताओं ने अलग-अलग अदालतों में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किए। जिन पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। दोनों में 16 जून की तारीख लगाई गई है। सपा नेता को कोतवाली नगर में गैंगस्टर एक्ट और जैथरा में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 9 जून को उनकी गिरफ्तारी आगरा से की गई थी।
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जिन्हें 10 जून को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। सोमवार को उनकी जमानत के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट के न्यायाधीश विनोद कुमार ने प्रार्थनापत्र को सुने जाने से पहले वादी को नोटिस और पुलिस थाने से आख्या मंगाने के लिए 16 जून की तारीख दे दी। वहीं विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के न्यायाधीश रामबाबू यादव ने भी जमानत प्रार्थनापत्र को सुने जाने से पहले कोतवाली नगर से आख्या मंगाने के लिए 16 जून की तारीख तय की है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रभात कुमार चौहान व सुनील भारद्वाज ने बताया कि रामेश्वर दयाल निवासी गांधीनगर कस्बा जैथरा ने रामेश्वर यादव, पूर्व जिपंअ जुगेंद्र सिंह यादव, राममूर्ति, किताबश्री, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा यादव, मुन्नी देवी, पूर्व लेखपाल रामखिलाड़ी यादव के विरुद्ध 3 जून को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि उसे व उसके भाई को बंधक बनाकर उसकी जमीन पर रामेश्वर यादव आदि ने सपा शासनकाल में जबरन बैनामा कराकर कब्जा कर लिया। अब हम ठेल-ढकेल लगाने को मजबूर हैं।
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