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तौसईया किसानान में प्रधान पद की पुनर्मतगणना पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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अलीगंज (एटा)। विकास खंड जैथरा के ग्राम तौसइया किसानान में प्रधान पद की सोमवार को होने वाली पुनर्मतगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ग्राम तौसइया किसानान में प्रधान पद के चुनाव नवंबर 2015 में हुए थे। मतगणना 13 दिसंबर को हुई। इसमें रविदेव को निर्वाचित घोषित किए गए लेकिन मतगणना में दूसरे नंबर पर रहे संजीव कुमार ने ग्राम तौसइया किसानान के प्रधान रविदेव के खिलाफ उपजिलाधिकारी न्यायालय में 9 फरवरी 2016 को पुनर्मतगणना की अपील गई। याची ने कहा कि उनके मतों को निरस्त किया गया, जिससे उन्हें कम मत मिले। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पहली बार तत्कालीन एसडीएम रामदत्त राम ने 11 अगस्त 2017 को पुनर्मतगणना के आदेश दिए लेकिन मतपेटिका न आने के कारण मतगणना नहीं हो सकी।
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एसडीएम न्यायालय में वाद चलता रहा। मौजूदा एसडीएम पीएल मौर्य ने 13 नवंबर 2018 को दूसरी बार और फिर 16 दिसंबर को तीसरी बार पुनर्मतगणना के आदेश दिए। हालांकि मतगणना से पूर्व प्रधान रविदेव ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील की, जिस पर न्यायालय ने पुनर्मतगणना पर रोकने के आदेश पारित कर दिए। इस संबंध में एसडीएम पीएल मसैर्य ने बताया कि उन्हें न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। याची रविदेव के अधिवक्ता अरविंद सिंह एडवोेकेट ने बताया कि 13 नवंबर को एसडीएम न्यायालय ने पुनर्मतगणना के आदेश दिए थे। इस पर मेरे मुवक्किल द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई। इस पर पर न्यायालय ने अग्रिम आदेशों तक मतगणना पर रोक लगा दी है। दूसरी पार्टी को नोटिस भेजा गया है। एसडीएम से भी पूछा गया है कि किस आधार पर पुनर्मतगणना के आदेश दिए गए।
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