एटा। विभिन्न मामलों में न्यायालय ने नौ लोगों को अर्थदंड से दंडित किया है। दंडित किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है।
एसीजेएम जलेसर ने सिंचाई कार्य में बाधा डालने के आरोप में निधौली कलां थाना क्षेत्र के नीलगढ़ी गांव के चार लोगों को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 4000 रुपये प्रत्येक के अर्थदंड से दंडित किया है। दंडित किए गए लोगों में इंद्रपाल, जुगेंद्र, बिजेंद्र, राकेश शामिल हैं जो सगे भाई हैं। चोरी की संपत्ति रखने के मामले में संतोष कुमार निवासी दौलतपुर मुस्की थाना जलेसर को एसीजेएम ने दंडित किया है।
संतोष को जमानत के समय जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मारपीट के मामले में दीवान सिंह, मोहर सिंह निवासी गनेशपुर थाना जलेसर को जेल में बिताई गई अवधि के साथ ही 2500 रुपये प्रत्येक के अर्थदंड से दंडित किया है। आर्म्स एक्ट मामले में किशनलाल निवासी नगला भूड़ थाना निधौलीकलां को जेल में बिताई गई अवधि और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मारपीट के एक अन्य मामले में आरती निवासी अंगरईया थाना अलीगंज को 1000 रुपये के अथदंड से दंडित किया गया है।