एटा। न्यायालय ने 10 वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना नयागांव क्षेत्र का है।
वादी ने अपनी पुत्री की अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए 19 फरवरी 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायत के आधार पर थाना नयागांव में धारा 498ए, 304बी, 326 आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 21 मई 2016 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। ईसी एक्ट न्यायालय ने इस मामले में संजीव निवासी सराय अगहत, थाना नयागांव को दोषी करार देते हुए 14 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।