दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की कैद
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उत्तर प्रदेश के एटा में किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले दोषी को 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। मामला मिरहची थाना क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी। अलीगढ़ के एक युवक ने अपने सहयोगियों की मदद से उसका अपहरण कर ले गया था। इसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।
मामले की सुनवाई सोमवार को अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विपिन कुमार तृतीय की अदालत में हुई। साक्ष्य के आधार पर युवक का दोष सिद्ध हो गया। इस पर न्यायाधीश ने दोषी तीक्ष्णपाल सिंह उर्फ मंगल निवासी सिकंदरपुर, थाना दादों, जिला अलीगढ़ को सजा सुनाई है। अदालत में बचाव पक्ष ने काफी तर्क दिए तो वहीं अभियोजन पक्ष ने भी की कड़ी पैरवी की। साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर दोषी को 12 वर्ष कैद और 80 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
दोष सिद्ध होने पर सुनाई गई सजा
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रभात सिंह चौहान ने बताया कि छह फरवरी 2014 को 15 वर्षीय किशोरी शौच के लिए घर से निकली थी। तभी उसका अपहरण कर लिया गया था। पिता ने गांव के ही गौरव शर्मा और प्रवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में आरोपी मंगल के खिलाफ चर्जशीट दाखिल की गई थी। इसी के पास से किशोरी बरामद भी की गई। दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई है।