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जमाखोरी-कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर

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कासगंज। जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के बाद से दैनिक कार्य करने वाले लोगों के जीवनयापन करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति जमाखोरी या कालाबाजारी करता है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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जिलाधिकारी ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर, ठेला, खोमचा लगाने वाले, रिक्शा, ई-रिक्शा चालकों को 3 दिन के अन्दर सूचीबद्ध करते हुए उनके पते एवं बैंक खाता संख्या एकत्र कराया जा रहा है। ताकि यदि आपात स्थिति होती है तो तत्काल उनकी सहायता की जा सके। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो राशन कार्ड धारक किसी भी सरकारी योजना से लाभांवित नहीं हैं उनकी सूची बनवाई जा रही है ताकि निशुल्क राशन वितरण में कोई अनियमितता न हो।
ग्राम पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो किसी योजना से आच्छादित होने के बावजूद अत्यधिक गरीब हैं, उन्हें अलग से सूचीबद्ध कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कमी न होने दी जाए। यदि कोई दुकानदार, व्यक्ति किसी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी, कालाबाजारी करता है तो तत्काल आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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