राजा का रामपुर। अलीगंज ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत तमरौरा में जिलाधिकारी ने प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारी सीज किए थे। यहां त्रिस्तरीय समिति बनाने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी है।
तमरौरा ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रधान सुखवीर सिंह के संबंध में जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह से शिकायत की थी। प्रधान पर विकास कार्यों में अनियमितताएं बरते जाने का आरोप लगाया था। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से जांच कराई। उनकी जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान को दोषी ठहराया गया। 6 अप्रैल को ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करते हुए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश जारी किया। जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध ग्राम प्रधान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर शिकायती प्रकरण में यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।