एटा। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। दोषी पाए गए शिवम उर्फ गुन्नू निवासी नंदपुर थाना सकीट और उसके जीजा सुदेश निवासी नगला नमा थाना घिरोर जनपद मैनपुरी को 20 साल कैद से दंडित करने का आदेश किया है।
थाना रिजोर में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री कक्षा 11 की छात्रा है। मेरा रिश्तेदार शिवम 7 अप्रैल 2021 को अपने जीजा सुदेश के साथ घर आया। यहां से ये लोग पुत्री को बहला-फुसलाकर कार से राजस्थान ले गए। 3 दिन बाद पुलिस ने किशोरी को तलाश किया। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद बाल कल्याण समिति के आदेश से पिता के सुपुर्द कर दिया गया। अदालत में किशोरी ने बताया कि शिवम व सुदेश राजस्थान में डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करते थे।
दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों को दोषी पाया। 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75-75 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। ये पूरी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों को 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।